संभल विवाद : मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के निर्देश, सीलबंद लिफाफे में होगी सर्वे रिपोर्ट-सुप्रीम कोर्ट
यूपी के संभल की जामा मस्जिद से जुड़े मामले पर निचली अदालत फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर रोक लगा दी. साथ ही मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा है. मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट को दाखिल करने पर भी रोक की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.
दरअसल संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने को कहा है. साथ ही हाईकोर्ट को ये भी आदेश दिया है कि वो मस्जिद कमेटी की याचिका की लिस्टिंग तीन वर्किंग डे के भीतर करे. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच ने सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने का आदेश दिया है. साथ ही अब सर्वे रिपोर्ट भी नहीं खुलेगी.