धारा-163(पूर्व में दण्ड प्रक्रिया संहिता के आदेश अन्तर्गत के धारा 144 द0प्र0सं0) जनपद में लागू

एटा, जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन सत्य प्रकाश ने सर्वसाधारण को अवगत कराया है कि आगामी समय में गुरू नानक जयन्ती/कार्तिक पूर्णिमा, गुरू तेगबहादुर शहीद दिवस, क्रिसमस-डे व समय-समय पर धरना प्रदर्शन भी होते रहते हैं, तथा नोबेल कोरोना वायरस के संक्रमण एवं महामारी से बचाव हेतु सतर्कता एवं जनसामन्य की सुरक्षा के दृष्टिगत जनहित, लोकहित, शान्ति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिनांक 06 जनवरी 2025 तक के लिए तत्काल प्रभाव से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत धारा-163(पूर्व में दण्ड प्रक्रिया संहिता के आदेश अन्तर्गत के धारा 144 द0प्र0सं0) जनपद में लागू कर दी गई है। आदेश की अवहेलना एवं उल्लंघन करने वालांे के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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