गेहूं वितरण मामले में पंजाब सरकार कटघरे में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 16 लाख उपभोक्ता रहे वंचित, HC ने मांगा जवाब

गेहूं वितरण मामले में पंजाब सरकार कटघरे में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 16 लाख उपभोक्ता रहे वंचित, HC ने मांगा जवाब

केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पंजाब को गेहूं भेजा जाता रहा है, लेकिन बीते समय केंद्र द्वारा भेजे गए निर्धारित गेहूं का पंजाब सरकार द्वारा कम वितरण किया गया. अब यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है. हाईकोर्ट ने मामले पर पंजाब सरकार को नोटिस भेज जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं.

दरअसल, NFSA डिपो होल्डर वैलफेयर एसोसिएशन बठिंडा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका के अनुसार पंजाब में इस योजना के तहत कुल 1 करोड़ 57 लाख 67 हजार 433 लाभार्थियों को 5 किलो गेहूं वितरित की जाती है, लेकिन निर्धारित गेहूं का वितरण नहीं किया गया. कम गेहूं वितरण के कारण 16 लाख लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभ से वंचित रह गए.

केंद्र सरकार द्वारा पंजाब को कुल 236511.495 मीट्रिक टन गेहूं भेजा गया था, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से डिपो होल्डरों को 212269.530 मीट्रिक टन गेहूं ही दिया गया. इस पर डिपो होल्डरों का कहना है कि जब उनके पास ही निर्धारित मात्रा से कम गेहूं पहुंचा है तो वे आगे लाभार्थियों को 5 किलो गेहूं किस प्रकार वितरित करें.

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks