शादी का झांसा , गलत धाराएं : SSP अनुराग आर्य ने दो उपनिरीक्षक सहित दीवान को किया सस्पेंड

बरेली। जनपद में एक गंभीर मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने लापरवाही और कर्तव्यहीनता के आरोप में दो उपनिरीक्षक (दारोगा) और एक मुख्य आरक्षी (दीवान) को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।
मामले के अनुसार, थाना सीबीगंज में दिनांक 08 दिसंबर 2023 को एक महिला द्वारा प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया था कि एक व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसे छोड़ दिया। इस शिकायत पर थाना सीबीगंज में FIR संख्या 354/2023 के तहत धारा 498A और 504 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया गया था।


जांच के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पाया गया कि उस समय एफआईआर लिखने वाले मुंशी प्रवीण कुमार ने दुराचार से जुड़े गंभीर आरोपों के बावजूद उचित धाराएं नहीं लगाईं। वहीं, तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक रत्नेश कुमार (थाना भुता) और उपनिरीक्षक सचिन चौधरी (थाना नवाबगंज) ने भी विवेचना के दौरान विधिसम्मत कार्रवाई नहीं की और मामले में आवश्यक धाराओं को शामिल नहीं किया।
इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए एसएसपी अनुराग आर्य ने तीनों पुलिसकर्मियों—उपनिरीक्षक रत्नेश कुमार, उपनिरीक्षक सचिन चौधरी और मुख्य आरक्षी प्रवीण कुमार—को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही, पूरे प्रकरण की विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

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पं.सत्यम शर्मा

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