नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में माननीय न्यायालय से 01 अभियुक्त को 07 वर्ष कारावास एवं 25000 रुपए के अर्थदंड की दिलाई कठोर सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में माननीय न्यायालय से 01 अभियुक्त को 07 वर्ष कारावास एवं 25000 रुपए के अर्थदंड की दिलाई कठोर सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए-

  1. आज दिनांक 27.09.2021 को अभियुक्त रवि पुत्र रमेश उर्फ रामजानी निवासी महमूदपुर थाना सिकंदराराऊ हाथरस को नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में थाना बागवाला पर पंजीकृत मुअस– 374/17 धारा 363,366,376(2)(1) भादवि व 4पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो-2 एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 7 वर्ष एवं ₹25हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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