अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया जिला कारागार, का औचक निरीक्षण*

एटा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एंव माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के दिशा-निर्देशन में आज दिनांक 10-08-2023 को अपरान्ह 3.30 बजे श्री कमालुद्दीन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार, एटा का औचक निरीक्षण किया गया। सचिव, महोदय द्वारा महिला बैरेक, कारागार चिकित्सालय, में जाकर निरूद्ध बन्दयों की समस्याओं को सुना गया और पूछा कि अपने वाद की पैरवी हेतु आपके पास अपना अधिवक्ता है अथवा नही यदि नही है, तो वाद की पैरवी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा द्वारा निःशुल्क प्रदान अधिवक्ता प्रदान कराया जायेगा।
जेल अधीक्षक, जिला कारागार, एटा को निर्देशित किया गया प्रत्येक बंदी से जानकारी प्राप्त करें की आपका अपना अधिवक्ता है या नही यदि नही है तो अधिवक्ता प्राप्त करने हेतु बंदी का प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा भेजे