UP के 8 निगमों सहित 49 जिलों में निकायों का वार्ड आरक्षण तय, 7 दिनों में मांगी गई आपत्तियां

UP के 8 निगमों सहित 49 जिलों में निकायों का वार्ड आरक्षण तय, 7 दिनों में मांगी गई आपत्तियां

उत्तर प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव में आरक्षण को लेकर इंतजार खत्म हो गया है. प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव प्रक्रिया की शुरूआत करते हुए आज वार्डों का अनंतिम आरक्षण निर्धारित करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है. नगर विकास विभाग की ओर से फिलहाल 49 जिलों के निकायों के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है.

इस अधिसूचना में लखनऊ समेत कुल आठ नगर निगम शामिल हैं. इसके अलावा 41 जिलों के नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत शामिल हैं. अधिसूचना पर 7 दिनों में आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं. इनके निस्तारण के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। शेष जिलों की अधिसूचना भी कल शुक्रवार तक जारी करने तैयारी है. फिलहाल सिर्फ वार्डों के आरक्षण की ही अधिसूचना जारी की गई है. नगर निगमों में महापौर और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में चेयरमैन की सीटों का आरक्षण बाद में जारी किया जाएगा. बता दें कि उप्र. नगर पालिका अधिनियम और नगर निगम अधिनियम-1959 में दी गई व्यवस्था के आधार पर वार्डों का आरक्षण किया गया है. अनंतिम अधिसूचना में अभी सिर्फ वार्डों का ही आरक्षण चक्त्रसनुक्त्रस्म व्यवस्था के आधार पर तय किया गया है. इसलिए तमाम वार्डों का आरक्षण बदल गया है.

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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