केरल के जिला कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

केरल के पलक्कड़ जिला कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। यह मामला केरल के ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा दायर किया गया था, जिसमें दोनों के खिलाफ आपराधिक मामले की शिकायत की गई थी।

15 फरवरी तक हाजिर होने का आदेश

सूत्रों के अनुसार, यह मामला दिव्य फार्मेसी के खिलाफ दायर किया गया था, और दोनों ही व्यक्तियों को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा गया था, लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस कारण से अदालत ने 15 फरवरी तक उन्हें हाजिर होने का आदेश दिया है, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही

न्यायालय के इस फैसले से बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि यह मामला उनके प्रतिष्ठान, दिव्य फार्मेसी, से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि वे 15 फरवरी तक हाजिर नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

दोनों के खिलाफ वारंट जारी

बता दें कि, यह मामला पिछले कुछ महीनों से चर्चा में था, जब केरल के ड्रग्स इंस्पेक्टर ने दिव्य फार्मेसी के खिलाफ ड्रग्स से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। अब अदालत ने दोनों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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