मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते दिलायी गयी सजा


एटा,सराहनीय कार्य जनपद एटा *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री श्याम नारायण सिंह के निर्देशन में आज दिनाँक 13.12.2024 को जनपदीय मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते दिलायी गयी सजा का विवरण निम्नवत है।*

  1. एनडीपीएस अधिनियम ” के मामले में अभियुक्त “सोनू पुत्र इंद्रपाल नाई निवासी शरीफपुर थाना कुरावली जनपद मैनपुरी” को माननीय न्यायालय “एनडीपीएस कोर्ट चतुर्थ” एटा द्वारा दोषी पाते हुए “ 10 माह कठोर कारवास व 2000 रुपये ” के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
  2. मारपीट ” के मामले में अभियुक्त “टीनू पुत्र बृजलाल निवासी कूबरी थाना सकीट जनपद एटा” को माननीय न्यायालय “विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट” एटा द्वारा दोषी पाते हुए “न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रुपये” अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
  3. मारपीट ” के मामले में अभियुक्त “सत्यवीर पुत्र शीलेंद्र निवासी बाकलपुर थाना सकरौली जनपद एटा” को माननीय न्यायालय “विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट” एटा द्वारा दोषी पाते हुए “न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रुपये” अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
  4. दुर्घटना ” के मामले में अभियुक्त “उमेश पुत्र क्षेत्रपाल निवासी जगन्नाथपुरी थाना कोतवाली नगर जनपद एटा” को माननीय न्यायालय “विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट” एटा द्वारा दोषी पाते हुए “न्यायालय उठने तक की सजा व 2000 रुपये” अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
  5. दुर्घटना ” के मामले में अभियुक्त “सज्जन सिंह पुत्र मुन्नी सिंह निवासी जिनौल थाना कंपिल जनपद फर्रुखाबाद” को माननीय न्यायालय “विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट” एटा द्वारा दोषी पाते हुए “न्यायालय उठने तक की सजा व 1500 रुपये” अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
  6. आबकारी अधिनियम ” के मामले में अभियुक्त “जितेंद्र पुत्र रामस्नेही निवासी नगला मितन थाना जलेसर जनपद एटा” को माननीय न्यायालय “विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट” एटा द्वारा दोषी पाते हुए “न्यायालय उठने तक की सजा व 600 रुपये” अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
  7. आबकारी अधिनियम ” के मामले में अभियुक्त “जितेंद्र पुत्र रामस्नेही निवासी नगला मितन थाना जलेसर जनपद एटा” को माननीय न्यायालय “विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट” एटा द्वारा दोषी पाते हुए “न्यायालय उठने तक की सजा व 1400 रुपये” अर्थदंड से दण्डित किया गया है।

प्रेषक:- सोशल मीडिया सेल, एटा।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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