एटा,उपायुक्त उद्योग प्रेमकान्त ने बताया है कि ‘‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना सीएम युवा’’ प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के नये अवसर, प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित कर पूंजी निवेश को आकर्षित करने एवं अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने के उद्देश्य से 10 वर्षों के मिशन मोड में प्रतिवर्ष 01 लाख नई सूक्ष्म, लघु, मध्यम इकाईयों को स्थापित किये जाने के लक्ष्य हेतु उ०प्र० सरकार द्वारा ‘‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना (CM YUVA)’’ का प्रारम्भ किया जा रहा है। जिसमें तत्परता दिखाते हुये जिलाधिकारी प्रेमरंजन सिंह ने एक अनोखी पहल की है। जिलाधिकारी ने योजना हेतु पात्र अभ्यर्थियों व लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से पत्र जारी कर उन्हें योजना का लाभ लेने दिलाने हेतु निर्देश दिए गये हैं। वर्तमान में पात्र अभ्यर्थियो व लाभार्थियों की सं० लगभग 8000-10000 है। जिनको व्यक्तिगत रूप से पत्र प्रेषित किये जायेंगे।उन्होंने बताया है कि योजना के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं। आवेदक जनपद एटा का निवासी होना चाहिए एवं आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा आठ होनी चाहिए। इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी। सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्किल डवलपमेन्ट मिशन द्वारा संबालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसा मान्यता प्राप्त सम्बन्धी सर्टिफिकेट कोर्स/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त अन्य तकनीकी शिक्षा को वरीयता दी जायेगी। पूर्व में पी०एम० विश्वकर्मा स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी उत्पादन का लाभ प्राप्त न किया हो/आकांक्षात्मक विकास खण्ड के अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जायेगी। मिशन योजनान्तर्गत ऐसी परियोजनाएं ऋण अनुदान हेतु अनुमान्य नही होगी, जो निगेटिव लिस्ट तम्बाकू, गुटखा, पान एवं पटाखों को निर्माण इत्यादि के अन्तर्गत्त आती हो।
योजनान्तर्गत वित्त पोषण उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम रू0 5.00 लाख तक की परियोजनाओं के ऋण पर परियोजना लागत का शत-प्रतिशित ब्याज उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले 04 वर्षों के लिए दिया जायेगा। कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्मलोन के रूप में होना अनिवार्य होगा। परियोजना में भूमि-भवन का क्रय सम्मिलित नहीं होगा। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों का परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, अन्य पिछडा वर्ग के लाभार्थियों के लिए 12.5 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांगजन के लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा अधिकतम रू० 5.00 लाख जो कम हो का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा। यह अनुदान बैंक इण्डेड होगा। द्वितीय चरण (विस्तारीकरण) की परियोजना लागत अधिकतम रू0 10.00 लाख हो सकेगी तथा प्रथम स्टेज में लिये गये ऋण को अधिकतम दोगुना अथवा रू0 7.50 लाख, जो भी कम हो, की ऋण धनराशि पर 50 प्रतिशत व्याज उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले 03 वर्षों के लिए दिया जायेगा। द्वितीय चरण की परियोजना में कोई मार्जिन मनी सब्सिडी देय नही होगी। योजना से सम्बन्धित अन्य जानकारी के लिए कार्यालय-उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, कासगंज रोड, एटा में संपर्क किया जा सकता है।