श्रीकृष्ण जन्मस्थान केस: वादी ने कहा- कोर्ट में हाजिर न होकर मामले को टालने का प्रयास कर रहा वक्फ बोर्ड

श्रीकृष्ण जन्मस्थान केस: वादी ने कहा- कोर्ट में हाजिर न होकर मामले को टालने का प्रयास कर रहा वक्फ बोर्ड

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित सभी केसों के स्थानांतरण संबंधी प्रार्थना पत्र पर जिला जज राजीव भारती की अदालत में बृहस्पतिवार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हो सका। वादी एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र माहेश्वरी ने जिला जज की अदालत में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता जीपी निगम को नोटिस दिए जाने संबंधी प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर अदालत अब 17 अक्तूबर को सुनवाई करेगी।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण से संबंधित सभी वादों की सुनवाई के लिए पक्षकार अधिवक्ता महेंद्र प्रताप और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। सभी विपक्षी तो अदालत में हाजिर हो गए लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पक्ष हाजिर नहीं हुआ।
एडवोकेट महेंद्र प्रताप ने बताया कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा मामले को टालने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में स्थानीय अधिवक्ता को नोटिस दिए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस नहीं मिल रहा। जिसके चलते वह हाजिर नहीं हो रहा। इस प्रार्थना पत्र पर अब 17 अक्तूबर को सुनवाई होगी।
मस्जिद पक्ष ने यह कहा
शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि वादी पक्ष सुनवाई से बचने का प्रयास कर रहा है। अदालत के बार-बार कहने पर भी वादी पक्ष ने पैरवी दाखिल नहीं की है। उन्हें अपने वाद की पैरवी करने का अधिकार है।
अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि उनकी ओर से जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें उनके वाद को किसी दूसरी अदालत में स्थानांतरण न किए जाने की मांग की गई है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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