01 अभियुक्त को 03 वर्ष कारावास एवं 7000 रुपए के अर्थदंड की दिलाई कठोर सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से मारपीट, जान से मरने की धमकी देने एवं लोकशांति भंग करने के मामले में 01 अभियुक्त को 03 वर्ष कारावास एवं 7000 रुपए के अर्थदंड की दिलाई कठोर सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए-

  1. आज दिनांक 26.09.2021 को अभियुक्त महेन्द्र सिंह पुत्र लालेराम निवासी नगला श्रीकृष्ण थाना सकरौली जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 150/1998 धारा 323, 324, 326, 504, 506 भादवि थाना सकरोली, एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय सिविल जज (जू ०डी०) जलेसर,एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 03 वर्ष कारावास एवं 7000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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