
मारपीट व जान से मारने की धमकी मामले में भाजपा विधायक को 2 वर्ष क सजा, मिली जमानत – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – दीवानी न्यायालय के सत्र एवं अपर जिला न्यायाधीश चतुर्थ के न्यायालय ने मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में भाजपा के शहर विधायक संजीव राजा को 2 वर्ष की सजा और 14000 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। तीन वर्ष से कम की सजा होने पर विधायक की जमानत अर्जी पर विधायक की न्यायालय ने जमानत मंजूर कर ली है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रवि कांत शर्मा के अनुसार ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल श्याम सुंदर ने थाना बन्नादेवी में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 17 नवंबर 1999 को सरसौल चैराहे पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान खैर बाईपास की तरफ से तेज गति से आ रही कार को ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल श्याम सुंदर ने रोका, तो चालक ने कहा यह संजीव राजा की गाड़ी है, ऐसे कैसे रोक सकते हो। इसके बाद चालक वहां से चला गया। कुछ देर बाद चालक व संजीव राजा पुनः मौके पर आए और दोनों लोगों ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाते हुए उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। विद्वान न्यायाधीश ने गुरुवार को दोनों पक्षों के गवाही और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत भाजपा के वर्तमान शहर विधायक संजीव राजा को दोषी मानते हुए 2 वर्ष के सजा व 14000 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 3 वर्ष से कम की सजा होने पर भाजपा विधायक के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। जिसको न्यायालय ने मंजूर कर लिया।