अब इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं छिपा सकेंगे आय, नया सिस्टम लागू

अब इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं छिपा सकेंगे आय, नया सिस्टम लागू

दिल्ली-अब आयकर विभाग से अपनी कमाई छिपाना आसान नहीं होगा लंबे इंतजार के बाद आयकर विभाग ने एनुअल इन्फार्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) सुविधा जारी कर दी है इस स्टेटमेंट में शेयर, म्यूचुअल फंड, बैंक एफडी, बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज और पोस्ट आफिस आदि से होने वाली आय का पूरा ब्योरा रहेगा आयकर विभाग ने सलाह दी है कि आईटीआर भरने से एआईएस जरूर चेक कर लें कर सलाहकार सीए गौरव वार्ष्णेय ने बताया कि पिछले बजट में एनुअल इन्फार्मेशन स्टेटमेंट की घोषणा की गई थी, जिसे अब लागू कर दिया गया है अभी आय के अन्य स्रोतों की जानकारी न देने से इनकम टैक्स रिटर्न मिसमैच हो जाते हैं जिसके बाद आयकर विभाग नोटिस भेजता है अन्य स्रोतों से होने वाली आय को 65 फीसदी आयकरदाता छिपा जाते हैं अब करदाता अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले नए एआईएस से सत्यापित कर सकते हैं उन्होंने बताया कि आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए शेयरों से होने वाले कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम और बैंकों व पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले ब्याज पहले से ही इनकम टैक्स रिटर्न में भरी मिलेंगी

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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