HC ने सरकार, फेसबुक, व्हाट्सएप से मांगा जवाब, 15 मई से लागू हो चुकी है नई पॉलिसी

HC ने सरकार, फेसबुक, व्हाट्सएप से मांगा जवाब, 15 मई से लागू हो चुकी है नई पॉलिसी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई निजता नीति के खिलाफ दायर याचिका पर केन्द्र सरकार, फेसबुक तथा मैसेजिंग एप को अपना रुख स्पष्ट करने का आज निर्देश दिया. मुख्य न्यायाधीश डीएन पटल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केन्द्र सरकार और दोनों सोशल मीडिया मंच फेसबुक तथा व्हाट्सएप को नोटिस जारी करते हुए उन्हें याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया.

यह याचिका एक वकील ने दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि 15 मई से अमल में आई व्हाट्सएप की नई निजता नीति संविधान के तहत एप उपयोगकर्ताओं के निजता के अधिकार का हनन करती है. व्हाट्सएप का पक्ष रख रहे वकील ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि नीति को स्थगित नहीं किया गया है और यह 15 मई से ही अमल में आ गई है.

उसने कहा कि कुछ समय के लिए वह नई नीति स्वीकार न करने वाले उपयोगकर्ताओं के खाते नहीं हटाएगी और उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी. मामले पर अब 3 जून को आगे सुनवाई होगी.

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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