एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को माननीय न्यायालय से सजा

एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को माननीय न्यायालय से सजा दिलवाई गई है।

1- आज दिनांक 22.02.2021को अभियुक्त 1.धरमवीर उर्फ धर्मा पुत्र लोकेंद्र सिंह निवासी दस्तमपुर थाना निधोली कला जिला एटा 2. रिंकू पुत्र मुकेश निवासी उपरोक्त 3. उपेन्द्र पुत्र चरन सिंह निवासी उपरोक्त संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 204/11 धारा 302/506/34भारतीय दंड विधान थाना निधोली कला , एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज ई0सी0एक्ट एटा द्वारा अभियुक्त गढ़ उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं ₹50000 -50000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

2- आज दिनांक 22.02.2021को अभियुक्त धरमवीर उर्फ धर्मा पुत्र लोकेंद्र सिंह निवासी दस्तमपुर थाना निधोली कला जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 119/12 धारा 25/27 ए एक्ट थाना निधोली कला , एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज ई0सी0एक्ट एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 03 वर्ष के कारावास एवं ₹7000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

3- आज दिनांक 22.02.2021को अभियुक्त उपेन्द्र पुत्र चरन सिंह निवासी दस्तमपुर थाना निधोली कला जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 120/12 धारा 25/27 ए एक्ट थाना निधोली कला , एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज ई0सी0एक्ट एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 03 वर्ष के कारावास एवं ₹7000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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