-163(पूर्व में दण्ड प्रक्रिया संहिता के आदेश अन्तर्गत के धारा 144 द0प्र0सं0) जनपद में लागू

एटा 07 मार्च 2025 (सू0वि0)। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन सत्य प्रकाश ने सर्वसाधारण को अवगत कराया है कि आगामी समय में होलिका दहन, होली, होली मिलन, ईद-उल-फितर, रामनवमी, महावीर जयंती, डॉ भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस, गुडफ्राइडे, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित परीक्षाएं एवं सी0बी0एस0सी0 बोर्ड व समय-समय पर धरना प्रदर्शन भी होते रहते हैं। जनसामन्य की सुरक्षा के दृष्टिगत जनहित, लोकहित, शान्ति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिनांक 07 मई 2025 तक के लिए तत्काल प्रभाव से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत धारा-163(पूर्व में दण्ड प्रक्रिया संहिता के आदेश अन्तर्गत के धारा 144 द0प्र0सं0) जनपद में लागू कर दी गई है। आदेश की अवहेलना एवं उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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