
एटा 07 मार्च 2025(सू0वि0)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के तत्वावधान में दिनांक 08 मार्च 2025 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है।
अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा कमालुद्दीन के द्वारा एटा जनपद वासियों से अनुरोध किया गया है कि वह दिनांक 08 मार्च 2025 शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुँचकर दीवानी वाद, शमनीय अपराधिक प्रकृति के वाद, मोटर दावा अधिकरण से सम्बन्धित वाद, परिवार न्यायालय से सम्बन्धित वाद व मोटर चालानी से सम्बन्धित मामलों को आपसी सुलह-समझौते आधार पर निस्तारण कर इसका अधिक से अधिक लाभ उठायें।