अनुग्रह राशि के हितलाभ की घोषणा की गयी

एटा , श्रम प्रवर्तन अधिकारी यादवेन्द्र विक्रम ने बताया है कि जनपद एटा में असंगठित कर्मकार की श्रेणी में ई-श्रम पोर्टल के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिको हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ई-श्रम कार्ड धारकों की दुर्घटना में मृत्यु, दिव्यांगता की दशा में अनुग्रह राशि के हितलाभ की घोषणा की गयी है, जिसके लिए समस्त पात्र लाभार्थियों द्वारा आवेदन किया जाना है,उन्होंने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा है कि जनपद एटा में ऐसे सभी असंगठित कर्मकार जो ई-श्रम पोर्टल पर 26 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि में पंजीकृत कामगारों की दुर्घटना में दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गयी है अथवा विकलांग हो गये हों उन्हें लाभान्वित किया जाना है,इस हेतु उक्त अवधि में आवेदक आयकर दाता न हो, ई०एस०आई० / ईपीएफओ के सक्रिय सदस्य न हों को दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर रूपये 2 लाख, तथा विकलांगता की दशा में रूपये 1 लाख हितलाभ देय होगा।
दुर्घटना में मृत्यु की दशा में अभिलेख दावेदार के आधार कार्ड की छायाप्रति, ई-श्रम कार्य की छायाप्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, दुर्घटना के समय दर्ज की गयी एफ०आई०आर०/ पंचनाम, दुर्घटना के कारण मृत्यु का समर्थन करने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दावेदार के नाबालिग होने की दशा में अभिभावक को दावा करते समय जिला न्यायालय द्वारा जारी अभिभावक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
दिव्यांगता की दशा में अभिलेख दावेदार के आधार कार्ड की छायाप्रति, ई-श्रम कार्ड की छायाप्रति, अस्पताल का रिकॉर्ड, जिसमें दुर्घटना में दिव्यांगता का संकेत देने वाला डिस्चार्ज सारांश शामिल हो, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार के अधिकृत संस्थान द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सभी दावे निर्धारित प्रारूप पर वाछित सूचनाऐं भर आवश्यक अभिलेख सहित जनपद के श्रम विभाग कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे।
उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए पात्र आवेदक जिला श्रम कार्यालय,द्वितीय तल विकास भवन परिसर में सम्पर्क कर सकते हैं।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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