अधिवक्ताओं का आंदोलन 11 व 12 सितंबर को रहेगा जारी बार काऊंसिल उत्तर प्रदेश इलाहाबाद (प्रयागराज) का निर्णय

लखनऊ 10 सितंबर, जनपद हापुड़ के विद्वान अधिवक्ता साथियों पर हुए बर्बरता पूर्ण लाठी चार्ज के विरोध में चल रहे आंदोलन के मध्य मा 0 हाई कोर्ट ने कमेटी गठन व 15 सितंबर तक पूरे प्रकरण की प्रगति आख्या प्रस्तुत किये जाने का आदेश किया पारित जिसका प्रत्येक अधिवक्ता सम्मान करते हुए पैतृक संस्था बार काऊंसिल यू. पी. इलाहाबाद (प्रयागराज ) से अपेक्षा करता है की आंदोलन समाप्ति के स्थान पर आंदोलन को निरंतर जारी रखने का प्रस्ताव आपातकालीन बैठक आहूत कर बहुमत के आधार पर अधिवक्ता हित व मान- सम्मान की रक्षा हेतु पारित किये जाने का करें कस्ट।बार काऊंसिल उत्तर प्रदेश ने अधिवक्ता साथियों की माँग मानते हुए 11 व 12 सितम्बर को हड़ताल जारी रखने का प्रस्ताव पारित करते हुए आंदोलन को अपने अंजाम तक पहुंचाने का लिया निर्णय, प्रदेश का अधिवक्ता एक संग बोल उठा "अधिवक्ता एकता जिंदाबाद"। अधिवक्ता आंदोलन के बावत जनहित याचिका संख्या-2099/2023 में आज दिनांक 9 सितंबर 2023, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा अपने सचिव और इसके अध्यक्ष और सदस्य सचिव के माध्यम से दिए गए आवेदन दिनांक 7.9.2023 में संदर्भित शिकायतों/मुद्दों के संबंध में उचित निर्देश जारी करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तत्काल सुनवाई हेतु आग्रह किया गया। जिस पर माननीय प्रितिंकर दिवाकर(मुख्य न्यायमूर्ति), माननीय महेश चंद्र त्रिपाठी (न्यायमूर्ति) द्वारा तत्काल सुनवाई करते हुये श्री शिव किशोर गौड़, अध्यक्ष, श्री जय नारायण पांडे, सदस्य सचिव और श्री मधु सूदन त्रिपाठी, सदस्य, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनूप त्रिवेदी द्वारा बहस के पश्चात दिनांक 7.9.2023 के आवेदन को जिसमें घटना के संबंध में अनेक शिकायतें शामिल हैं, माननीय श्री न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष जिसमे माननीय श्री न्यायमूर्ति राजन रॉय, माननीय श्री न्यायमूर्ति मोहम्मद फ़ैज़ आलम खान, महाधिवक्ता उ•प्र• या उनके नामित प्रतिनिधि, चेयरमैन बार कौन्सिल आफ उ•प्र• व अध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन(दोनो) शामिल है, भेज दिया गया है। घटना की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा पहले से ही गठित एसआईटी को निर्देश दिया है कि वह अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, जैसा कि पहले निर्देश दिया गया था, घटना के संबंध में अधिवक्ताओ द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी दे। रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति समिति के अध्यक्ष के समक्ष भेजने का निर्देश दिया गया है।तथा प्रकरण को दिनांक 15.9.2023 को सूचीबद्ध करने का आदेश पारित किया गया है। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ के अधिवक्ता भाईयो- बहनों पर हुए बर्बरता पूर्ण लाठी चार्ज की घटना से उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरा देश स्तब्ध रहकर भर्सतना कर रहा है जिसमें देश के मशहुर बंदरगाह स्थिति विशाखापट्टनम बार एसोसिएशन, आंध्र प्रदेश ने कड़े शब्दों में निंदा प्रस्ताव पारित किया है, पूरे प्रदेश का अधिवक्ता विशाखापट्टनम बार एसोसिएशन को सैल्यूट करते हुए आभार व्यक्त करता है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद

एडवोकेट जावेद क़ैसर पूर्व छात्र दिन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय ( गोरखपुर विश्विद्यालय) एवम पूर्व उपाध्यक्ष ल. बा. एसोसिएशन व प्रत्याशी सदस्य बार काऊंसिल यू. पी. इलाहाबाद (प्रयागराज)

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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