
हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश- रेलवे स्टेशनों, सड़कों, पार्को व अन्य सार्वजनिक स्थलों से मजारों व अन्य धार्मिक स्थलों को हटाने की मांग में याचिका पर हुई सुनवाई,
केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से जवाब दाखिल करने की मांगी मोहलत,
16 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई,
हाईकोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार से अवैध अतिक्रमण हटाकर जानकारी देने को कहा है,
जन उद्घोष सेवा संस्थान एवं पांच अन्य की ओर से दाखिल है याचिका,
याची का कहना है कि कानपुर, लखनऊ समेत प्रदेश के अन्य रेलवे स्टेशनों पर व पटरियों के किनारे बीच में भी मजारें बनी हुई हैं,
सार्वजनिक स्थलों पर हुए इस प्रकार के निर्माणों से दुर्घटना की प्रबल संभावना रहती है,
सार्वजनिक स्थान से ऐसे निर्माणों को हटाया जाए,
याचियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील हरि शंकर जैन और विष्णु जैन ने की बहस,
चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की खंडपीठ में हुई सुनवाई।