
बरेली। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में चीनी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चीनी की कमी को लेकर फैलायी जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें। आमजन अपनी आवश्यकता के अनुरूप चीनी खुले बाजार से खरीद सकते हैं।
जिलाधिकारी ने जनपद के सभी थोक चीनी व्यापारियों को निर्देशित किया है कि भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के पोर्टल foodstock.dfpd.gov.in पर चीनी के स्टॉक की स्थिति तत्काल घोषित करें तथा इसे नियमित रूप से अद्यतन करते रहें। थोक व्यापारियों के स्टॉक की आकस्मिक जांच करायी जाएगी। जांच के दौरान जमाखोरी अथवा कालाबाजारी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या व्यापारी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
4000 कुंतल से अधिक स्टॉक पर रोक
चीनी व्यापारियों के लिए 30 नवंबर 2026 तक स्टॉक लिमिट लागू की गई है। इसके तहत कोई डीलर चीनी का स्टॉक प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक अवधि तक भंडारित नहीं कर सकेगा तथा देश में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 4000 कुंतल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा।
सभी डीलरों के लिए भारत सरकार के पोर्टल पर पंजीकरण कराकर स्टॉक की स्थिति घोषित करना और प्रत्येक शुक्रवार को नियमित रूप से स्टॉक अपडेट करना अनिवार्य किया गया है। यदि किसी इकाई के पास निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक है तो उसे अधिसूचना जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्धारित सीमा तक लाना होगा।
तहसीलवार समितियां करेंगी स्टॉक की निगरानी
स्टॉक सीमा का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए जिलाधिकारी द्वारा तहसीलवार समितियों का गठन किया गया है। संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि क्षेत्रीय विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी तथा मंडी सचिव सदस्य होंगे।
गठित समितियां चीनी के घोषित स्टॉक का साप्ताहिक सत्यापन करेंगी। सत्यापन आख्या प्रत्येक मंगलवार दोपहर 12 बजे तक जिला खाद्य विपणन अधिकारी, बरेली के कार्यालय में उपलब्ध करायी जाएगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों एवं व्यापारिक इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि स्टॉक सीमा और ऑनलाइन स्टॉक घोषणा संबंधी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।