
रेस्टोरेंट से मैरिज हॉल तक पड़ेगा छापा , कमर्शियल यूज करने पर एक्शन तय
बरेली। घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध इस्तेमाल को लेकर अब प्रशासन ने कमर कस ली है।
जिले में रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल
बारात घर , मैरिज हॉल एवं मिठाई की दुकानों पर यूज करने वालों के खिलाफ जिलापूर्ति अधिकारी मनीष सिंह ने ऐसे सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को कड़ी चेतावनी जारी की है।

विभाग को मिली जानकारी के अनुसार कई जगहों पर बिना वैध कनेक्शन के एलपीजी गैस सिलेंडर का भंडारण और उपयोग किया जा रहा है, जो पूरी तरह नियमों के खिलाफ है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है।
निरीक्षण के दौरान यदि किसी प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेंडर या बिना अनुमति के कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग में पाया जाता है, तो न सिर्फ प्रतिष्ठान मालिक बल्कि कार्यक्रम आयोजित कराने वाले व्यक्ति पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
जिलापूर्ति विभाग ने आम जनता और व्यापारियों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों और आयोजनों में केवल वैध कमर्शियल गैस सिलेंडर का ही उपयोग करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।