
कासगंज,हत्या के आरोप में पांच को आजीवन कारावास।
दिनांक 14/10/12 को वादिया लज्जा वती निवासी ग्राम हरसैना थाना ढोलना , कासगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 1.धर्मेन्द् 2. देवेन्द्र पुत्र गण उदयवीर निवासी ग्राम हरसैना थाना ढोलना कासगंज 3.विपिन पुत्र रामपाल निवासी ग्राम चौनई , थाना दादों , अलीगढ़ 4.वी.पी.5 . अरविंद पुत्र गण कप्तान निवासी ग्राम बड़ा गांव , थाना,सिकन्दरा राऊ , हाथरस ने एक राय होकर वादिया के ससुर उदयवीर की गोली मार कर हत्या कर दी और उसके पुत्र पर फायरिंग की ,जिस पर थाना ढोलना में मुअसं 434/2012 धारा 147/148/149/302/307के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया और विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी सहसवीर सिंह को सौंपी जिन्होंने विवेचना करते हुए गुण दोष के आधार पर उपरोक्त को गिरफ्तार करते हुए , आरोप पत्र दिनांक 13/12/12 को न्यायालय में प्रस्तुत किया।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ‘आप्रेशन कनविक्शन अभियान के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी के चलते जिला एवं सत्र न्यायालय कासगंज , द्वारा पांचों अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं बीस -बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई ।