
प्रयागराज : इलाहाबाद हाइकोर्ट ने जिला जज मथुरा से सीजेएम से सफाई मांगकर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है कि उन्होंने हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश का सम्मान क्यों नहीं किया और बिना दो लाख रूपए व्याज वाले बैंक खाते में जमा कराए हड़बड़ी में याची को अंतरिम जमानत दे दी और अपने आदेश को दुरुस्त करने के आदेश का भी सम्मान नहीं किया।
कोर्ट ने याची को भी निर्देश दिया है कि वह 14 मार्च 2024 को दो लाख रूपए की फिक्स डिपॉजिट के साथ जिला जज की अदालत में अर्जी दे और जिला जज पैसे बैंक खाते में जमा करने का आदेश पारित करें। कोर्ट ने कहा है कि यदि याची 14 मार्च 2024 को दो लाख रूपए जमा नहीं कराता तो उसे मिली अंतरिम जमानत स्वयं समाप्त हो जायेगी और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कोर्ट ने सीजेएम मथुरा के रवैए पर नाराजगी जताई है और सफाई मांगी है। अर्जी की अगली सुनवाई 18 मार्च 2024 को होगी। यह आदेश जस्टिस मंजूरानी चौहान ने सौरव कुमार की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है।