सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दो शिक्षकों की सेवा समाप्त



एटा, । सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश के बाद शासन ने जिले में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त के निर्देश दिए। जिले के दो तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति की गई है। इन शिक्षकों की वर्ष 2021 में अस्थाई शिक्षकों के रूप में नियुक्ति की गई थी।

डीआईओएस चंद्रकेश सिंह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर शासन के निर्देश के अनुपालन में जनपद में बीडीआरएस इंटर कालेज राजा का रामपुर में कार्यरत अल्पकालिक सहायक अध्यापक अरुण कुमार गुप्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही महेश चंद्र लौगश्री देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ओनेरा खटौटा के अल्पकालिक सहायक अध्यापक रेशमपाल सिंह की सेवा समाप्त की गई है। उन्होंने बताया कि दोनों शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2000 के बाद अस्थाई रूप से की गई थी, जिसके बाद तदर्थ शिक्षकों ने कोर्ट में विनियमितिकरण कर वेतन देने के लिए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ने याचिका खारिज करते हुए तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति के आदेश दिये गए। जिस पर शासन ने जनपद में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त कर सूचना देने के निर्देश दिए हैं। शासन के निर्देश पर दोनों शिक्षकों को कृत कार्रवाई से अवगत कराया गया है।

*जिले में नहीं और कोई तदर्थ शिक्षक*

एटा। डीआईओएस ने बताया कि कोर्ट और शासन के निर्देश पर जिले में दो तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई है। इसके अलावा जनपद में अन्य कोई तदर्थ शिक्षक नहीं है। उन्होंने बताया कि इन शिक्षकों ने वर्ष 2021 में शिक्षकों की कमी रहने पर अस्थाई रूप से माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में रखा गया था।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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