EC को झूठा हलफनामा देने के मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता रद्द, सदन में पार्टी के एकमात्र सदस्य थे

कर्नाटक हाईकोर्ट ने JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन को हलफनामे में गलत जानकारी दी थी। उन्होंने अपनी 24 करोड़ से अधिक की इनकम छिपाई थी। प्रज्वल JDS के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते हैं। प्रज्वल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतने वाले पार्टी के एकमात्र सांसद थे। उनकी सांसदी रद्द होने के बाद अब लोकसभा में पार्टी के पास कोई सदस्य नहीं है।

लोकसभा चुनाव में प्रज्वल ने बीजेपी उम्मीदवार अरकलागुडु मंजू को हासन सीट से हराकर जीत हासिल की थी। नतीजे आने के बाद मंजू ने 26 जून 2019 को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रज्वल ने चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते वक्त दिए हलफनामे में अपनी इनकम की गलत जानकारी दी थी। उन्होंने संसदीय क्षेत्र की जनता को गुमराह कर चुनाव जीता है। ऐसे में उनकी सांसदी रद्द कर दी जाए।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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