
बालक से कुकृत्य, हत्या के दोषी को उम्रकैद
एटा – फ्रूटी दिलाने के बहाने खेत पर ले जाकर बालक से कुकृत्य करने एवं हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटकाने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 40 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। आधी धनराशि बालक के पिता को दी जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव के अनुसार थाना निधौलीकलां के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 20 मई 2018 की दोपहर को देवेंद्र पुत्र श्यामलाल निवासी फतेहपुर खालसा निधौलीकलां उनके आठ वर्षीय बेटे को फ्रूटी दिलाने के बहाने ले गया। दुकान से फ्रूटी दिलाने के बाद वह खेत पर ले गया था। वहां उसके साथ कुकृत्य किया। बेटा घर पर जाकर न कह दे इस पर देवेंद्र ने उनके बेटे की फांसी लगाकर हत्या कर शव को पेड़ पर लटका दिया था। पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेजा और जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की। बुधवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलीलें पेश कीं। दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉस्को एक्ट, अपर जिला जज विपिन कुमार तृतीय ने देवेंद्र को दोषी माना। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड में आधी धनराशि पीड़ित पिता को दी जाएगी।