हत्या के प्रयास के मामले में चार आरोपियों को मिली 06-06 वर्ष कारावास तथा 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते हत्या के प्रयास के मामले में चार आरोपियों को मिली 06-06 वर्ष कारावास तथा 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 18.11.2021 को अभियुक्त 1. गजाधर सिंह पुत्र तिलक सिंह 2. जसवंत सिंह पुत्र गजाधर सिंह 3.पवन प्रताप सिंह पुत्र गजाधर सिंह 4. विजय प्रताप सिंह पुत्र गजाधर सिंह निवासीगण अकबरपुर साथा थाना जलेसर जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 77/13 धारा 323, 307, 506 भादंवि थाना जलेसर जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज FTC 1 एटा द्वारा अभियुक्तगण प्रत्येक उपरोक्त को 6-6 वर्ष कारावास एवं ₹15-15 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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