
मासूम बच्ची से दुष्कर्म में अधेड़ को दस साल की सजा – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – गांधीपार्क थाना क्षेत्र के नगला मान सिंह में आठ साल पुरानी डेढ़ साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की घटना में अधेड़ उम्र के आरोपी को दस साल कैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश नंद प्रताप ओझा के न्यायालय से मिशन शक्ति अभियान के तहत सुनाया गया है। खास बात यह है कि मामले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला से दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह के अनुसार, घटना 3 मार्च 2013 की है। मजदूर परिवार की महिला अपनी डेढ़ साल की बच्ची को चारपाई पर सोते हुए छोड़कर दोपहर में किसी काम से मोहल्ले में चली गई थी, जबकि उसका पति 15 दिन पहले बाहर मजदूरी करने गया था। इसी बीच मोहल्ले में ही किराये पर रहने वाला आरोपी जगवीर सिंह मूल निवासी भमसोई पालीमुकीमपुर घर में घुस गया और बच्ची संग दुष्कर्म किया। जब उसकी मां लौटी तो उसने आरोपी को हरकत करते देख शोर मचाया। शोर पर एकत्रित हुई भीड़ ने आरोपी को मौके पर दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमे के आधार पर पुलिस ने विवेचना व तथ्य संकलन किए। मेडिकल परीक्षण के बाद विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में दुष्कर्म व स्पर्म पाए जाने की पुष्टि हुई। इसी तथ्य के आधार पर न्यायालय ने सत्र परीक्षण में आरोपी को दोषी करार देकर दस साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने में से 10 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए हैं।