
डीलर द्वारा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वाहन पर HSRP लगाना होगा
एटा। शासन द्वारा नई व्यवस्था के अनुसार वाहन की डिलीवरी के पूर्व डीलर द्वारा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वाहन पर HSRP लगाना होगा। वाहन पोर्टल पर आवेदन के समय पहले डिजिटल हस्ताक्षर युक्त डाक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे, कर व पंजीयन शुल्क जमा होते ही पोर्टल से एक पंजीयन चिन्ह मिल जाएगा जबकि पूर्व में कर व पंजीयन शुल्क जमा होने के बाद डाक्यूमेंट
करने की व्यवस्था थी।
उन्नाव जनपद में पायलट प्रोजेक्ट प्रारम्भ होते ही वाहन साॅफ्टवेयर में वह प्रक्रिया (Flow) समस्त प्रदेश में परिवर्तित हो जाएगी। अतः यह आवश्यक होगा कि पायलट प्रोजेक्ट प्रारम्भ होने के पूर्व डीलर स्तर पर समस्त आवेदन पूर्ण कर लिए जाएं ( कर व शुल्क जमा कराते हुए डाक्यूमेंट अपलोड कर दिया जाए) ताकि नई
व्यवस्था लागू होने पर पुराने आवेदनों के निस्तारण में कोई समस्या उत्पन्न न हो।
समस्त वाहन डीलर्स को वाहन पोर्टल पर जनरेट समस्त पुराने आवेदन कार्य दिनांक 09
सितंबर 2021 दिन गुरुवार तक पूर्ण करने होंगे अन्यथा किसी भी पुराने आवेदन कार्य लंबित रह जाने की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व वाहन डीलर्स का होगा।