
एटा। डीएम डा0 विभा चहल ने कहा कि शासन के निर्देश के अनुपालन में जनपद में बढ़ते कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए शुक्रवार 30 अप्रैल की रात्रि 08 बजे से मंगलवार 04 मई की प्रातः 07 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। कोरोना कर्फ्यू का जनपद में सख्ती के साथ अनुपालन कराया जाएगा। पंचायत चुनाव की मतगणना 2 मई को प्रातः 08 बजे से शुरू होगी, मतगणना के दौरान जनपद में अनावश्यक घूमने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
डीएम ने कहा कि मतगणना प्रक्रिया को शान्तिपूर्ण, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु समस्त उम्मीदवार उनके निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ताओं हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मतगणना कक्ष, पंडाल में उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता या उसके गणना अभिकर्ता तीनों में से एक व्यक्ति ही एक समय रह सकता है। मतगणना केन्द्र के प्रांगण के 200 मीटर की परिधि में केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं उनके वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मतगणना केन्द्र के प्रांगण के 200 मीटर की परिधि में उम्मीदवार उसके निर्वाचन अभिकर्ता तथा मतगणना अभिकर्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।