
एटा। जिलाधिकारी डॉ0 विभा चहल ने सूचित किया है कि शासन द्वारा निर्गत निर्देश के अनुपालन में साप्ताहिक बंदी के साथ-साथ प्रत्येक शुक्रवार की शाम 08 बजे से सोमवार की प्रात 07 बजे तक लगातार पूर्ण रूप से कोरोना कर्फ्यू जनपद में लागू रहेगा। इसके साथ ही जनसामान्य एवं व्यापारियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बाजारों में प्रातः 07 बजे से शाम 08 बजे तक कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार दुकानें खुल सकेंगी। शाम 08 बजे के बाद कोई भी दुकान बाजार में खुली मिलने पर संबंधित दुकान स्वामी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।