शराब माफिया बन्टू यादव की अवैध श्रोतों से बड़ी संख्या में अर्जित चल-अचल सम्पत्ति के कुर्की के दिए आदेश

पंचायत निर्वाचन को दृष्टिगत डीएम डा0 विभा चहल द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही

बन्टू यादव की अवैध श्रोतों से बड़ी संख्या में अर्जित चल-अचल सम्पत्ति के कुर्की के दिए आदेश

उप जिला मजिस्ट्रेट सदर अचल सम्पत्तियों, थानाध्यक्ष पिलुआ को चल सम्पत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया गया

उप जिला मजिस्ट्रेट सदर, प्रशासक अचल सम्पत्तियों तथा थानाध्यक्ष पिलुआ चल सम्पत्तियों को कुर्क करके अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें-जिला मजिस्ट्रेट

एटा। जिला मजिस्ट्रेट डा0 विभा चहल ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जनपद एटा में बड़ी कार्यवाही की है। यह कार्यवाही राजीव कुमार, प्रभारी निरीक्षक थाना पिलुआ, इरफान नासिर खान, क्षेत्राधिकारी सदर, ओमप्रकाश सिंह अपर पुलिस अधीक्षक की आख्या पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा द्वारा अग्रसारित एवं निवेदित की है। थानाध्यक्ष पिलुआ द्वारा अवगत कराया है कि गैंगलीडर बन्टू यादव उर्फ प्रदीप कुमार पुत्र रघु उर्फ रघुराज उर्फ अजब सिंह उर्फ राजबीर निवासी ग्राम दरिगपुर थाना पिलुआ जनपद एटा द्वारा वर्ष 2012 से अपराध जगत में सक्रिय होकर विभिन्न अपराध कारित कर अवैध श्रोतों से बडी संख्या में चल-अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी है, बन्टू यादव उर्फ प्रदीप कुमार के विरूद्ध वर्ष 2012, 2016 एवं वर्ष 2017 में उ0 प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 एवं भादवि0 की अन्य धाराओं के अन्तर्गत क्रमशः जनपद- एटा के विभिन्न थानों कोतवाली देहात, थाना पिलुआ तथा जैथरा एंव अन्य थानों में भी विभिन्न अभियोग पंजीकृत हैं।

डीएम ने कहा कि गैंग लीडर बन्टू उर्फ प्रदीप यादव व उसके गिरोह द्वारा अपनी असमाजिक व अपराधिक गतिविधियों भय व आतंक के बल पर आय का कोई वैध स्रोत न होने पर भी भा0दं0वि0 के अध्याय 16,17 में वर्णित अपराधिक घटनायें कारित करके अवैध रूप से धन अर्जित कर अपने व अपने परिवार के सदस्यों के भरण पोषण व विलासिता के लिए निम्न चल एवं अचल सम्पत्ति अर्जित की गई है। अभियुक्त बन्टू यादव उर्फ प्रदीप कुमार पुत्र रघु उर्फ रघुराज सिंह उर्फ अजब सिंह उर्फ राजवीर सिंह यादव निवासी ग्राम दरिगपुर थाना पिलुआ द्वारा आयकर विभाग में दाखिल किये गये आई0टी0आर0 जिसकी विवरण तालिका में अंकित है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर विर्धारण वर्ष-2016-17 कुल टर्नओवर 4812750 रू0 है तथा लाभ 444500 रू0, वर्ष 2017-18 कुल टर्न ओवर 5245125 रू0 है तथा लाभ 475250.00 रू0, वर्ष-2018-19 कुल टर्नओवर 882578 रू0 है तथा लाभ 469410 रू0, वर्ष-2019-20 का टर्नओवर 1879394.00 रू0 है तथा लाभ 499990 रू0 है, वर्ष- 2020-21 का टर्नओवर 1346910 रू0 है तथा लाभ 505960 रू0 है, इस प्रकार सम्पूर्ण विश्लेषण से पाया गया कि विगत 05 वित्तीय वर्षों मंे आयकर विभाग में कुल 05 आई0टी0आर0 दाखिल किये गये जिसमें कुल लाभ 2395110 रूपये प्राप्त हुआ।

जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार उपरोक्त लाभांश में उसके अपने स्वयं के व्यक्तिगत व पारिवारिक खर्चे निकालने पर उक्त अभियुक्त बन्टू यादव उर्फ प्रदीप कुमार का सकल लाभांश 05 वर्षों में रूपया 23.95 लाख रूपये दर्शाया गया है। इसी लाभांश में से उसके व्यक्तिगत व परिवार के खर्चे भी सम्मिलित है। उपभोग के उपरान्त उसके पास उसकी आय की लगभग 40 प्रतिशत धनराशि ही बचत के रूप में अवशेष रहेगी। उक्त से स्पष्ट है कि उसकी वास्तविक लाभांश व्यक्तिगत व परिवार के खर्चे को निकालने के उपरांत उससे भी काफी कम है। उक्त अभियुक्त के द्वारा वर्ष 2015 से अब तक कुल 2.51 करोड़ रूपये (दो करोड़ इक्यावन लाख रूपये) अद्यतन मूल्य की धनराशि की चल-अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी है जो पुलिस/प्रशासन की छानबीन से प्रकाश मंें आई है। उक्त से स्पष्ट है कि उक्त अभियुक्त बन्टू यादव उर्फ प्रदीप कुमार ने गिरोहबन्द होकर अपराध कारित करके अवैध रूप से उक्त सम्पत्ति अर्जित की है।
अभियुक्त बन्टू यादव उर्फ प्रदीप कुमार की पत्नी श्रीमती रीसा देवी जिनकी कुछ माह पूर्व मृत्यु होना बताया गया है, इनकी आय का स्वतंत्र जरिया नहीं रहा है। यह ग्रहणी रही हैं। अभियुक्त बन्टू यादव उर्फ प्रदीप कुमार द्वारा अपने अवैध धन से इनके नाम पर उल्लिखित सम्पत्ति खरीदी गयी है। उक्त सम्पत्ति को किसी कानूनी कार्यवाही से बचने के उद्देश्य से अपनी पत्नी के नाम दर्ज कराया गया है। अभियुक्त द्वारा अपने छोटे भाई सुबोध की पत्नी श्रीमती संगीता देवी की देशी शराब की दुकान विरामपुर थाना पिलुआ जनपद एटा पर नियुक्त सेल्समैन सुरेन्द्र कुमार जिसका प्रत्येक माह वेतन 5,000/रूपये है तथा इसकी आय का अन्य कोई जरिया नहीं है। उक्त सैल्समैन सुरेन्द्र कुमार पुत्र तोताराम निवासी ग्राम विरामपुर थाना कोतवाली देहात जनपद एटा के नाम पर लगभग 21 लाख रूपये की सम्पत्ति वर्ष-2018 में अपनी सम्पत्ति छिपाने के उद्देश्य से खरीदी गयी है। अभियुक्त बन्टू यादव उर्फ प्रदीप कुमार द्वारा अपने सगे भाई सुनील कुमार की पत्नी श्रीमती मालती देवी के नाम से वर्ष- 2019 में 50 लाख रूपये के सम्पत्ति(प्लाट/मकान) खरीदी गयी गयी। उक्त श्रीमती मालती देवी अभियुक्त के साथ एक ही मकान में रहती है। अभियुक्त द्वारा अपने सगे भाई सुबोध कुमार जो परिवार रजिस्टर के मुताबिक अभियुक्त के साथ ही एक ही मकान नं0-194 ग्राम दरिगपुर थाना पिलुआ जनपद एटा में रहते हैं, के नाम पर वर्ष-2020 मेें 10 लाख रूपये की मूल्य की जमीन खरीदी गयी है जो अभियुक्त ने अपने अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति के माध्यम से खरीदी है। अभियुक्त ने उक्त सम्पत्ति को छिपाने के उद्देश्य से अपने सगे भाई सुबोध कुमार के नाम पर खरीदी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा ने अपनी आख्या में वर्णित उपरोक्त सम्पत्ति को कुर्क किये जाने की संस्तुति की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा की आख्या एवं उसके साथ संलग्न अभिलेखों के अध्ययन व परिशीलन से मेरी संन्तुष्टि एवं समाधान हो गया है कि गैंगलीडर बन्टू यादव उर्फ प्रदीप कुमार पुत्र रघु उर्फ रघुराज उर्फ अजब सिंह उर्फ राजबीर निवासी ग्राम दरिगपुर थाना पिलुआ जनपद एटा समाज विरोेधी क्रिया कलापों में सलिप्त होकर अवैध एवं अपराधिक कृत्य करते हुए अवैध धन अर्जित करके उपरोक्त चल एवं अचल सम्पत्ति स्वयं के नाम व अपनी पत्नी श्रीमती रीसा यादव व भाई सुबोध कुमार आदि के नाम अर्जित की है जिसको उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज बिरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क किया जाना जनहित एवं न्यायहित में पूर्णतया उचित है ।

उक्त के परिपेक्ष्य में डा0 विभा चहल जिला मजिस्ट्रेट एटा ने उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज बिरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत गैंगलीडर बन्टू यादव उर्फ प्रदीप कुमार पुत्र रघु उर्फ रघुराज उर्फ अजब सिंह उर्फ राजबीर निवासी ग्राम दरिगपुर थाना पिलुआ जनपद एटा की निम्न लिखित चल व अचल सम्पत्तियों को तत्काल प्रभाव से कुर्की करने तथा उक्त बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है।
चल सम्पत्ति-

क्र0सं0 वाहन का प्रकार वाहन का रजिस्ट्रेशन नं0 पंजीकृत वाहन स्वामी का नाम कीमत
1 2 3 4 5
01 महिन्द्रा स्कार्पियो यू0पी0 82 एएफ 8706 सुनील कुमार पुत्र अजब सिंह निवासी दरिगपुर थाना पिलुआ एटा 1362168/ लाख
02 महिन्द्रा स्कार्पियो यू0पी0 82 डब्लू 6582 बृजेश कुमार पुत्र भारत सिंह निवासी संजय नगर थाना कोत0 नगर एटा 1035453/लाख
योग 2397621/लाख

अचल सम्पत्ति-

क्र0सं0 ग्राम व मोहल्ले का नाम भू एवं भवन स्वामी का नाम व पता मकान नं0/गाटा सं0 क्षेत्रफल मकान/जमीन का विवरण कब्जा का वर्ष वास्तविक क्रय मूल्य अनुमानित वाजार मूल्य रूपये में
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 चमकरी प्रदीप कुमार पुत्र अजब सिंह 139 76.72 वर्ग मी0 मकान 2018 20लाख 40 लाख
02 विरामपुर श्रीमती मालती देवी पत्नी सुनील कुमार – 193.34 वर्ग मीटर अर्ध निर्मित मकान 2019 17 लाख 50 लाख
03 मौ0 बैशाली गाजियाबाद श्रीमती रीसा देवी पत्नी प्रदीप कुमार स्ळ 1 टप्ध्216 ट।प्ैभ्।स्प् ळभ्र्।प्।ठ।क् स्ळ 1 टप्ध्216 3 ठभ्ज्ञ 650 ैफथ् ब्व्टम्त्म्क् ।त्म्। फलैट 2018 27.50 लाख 50 लाख
04 ककरावली प्रदीप कुमार पुत्र अजब सिंह 400 0.068है0 कृषि भूमि 2018 2.50लाख 3.5 लाख
05 गढवाला सुबोध कुमार पुत्र तोताराम निवासी विरामपुर एटा (ठेके की दुकान पर नौकर) 1421स/4 0.514है0 कृषि भूमि 2018 10.28 लाख 21 लाख
06 उमरायपुर अरथरा श्रीमती रीसा देवी पत्नी प्रदीप कुमार 08 0.164है0 कृषि भूमि 2015 – 06 लाख
07 ककरावली प्रदीप कुमार पुत्र अजब सिंह 400 0.068है0 कृषि भूमि 2018 – 3.5 लाख
08 सिराॅव श्रीमती रीसा देवी पत्नी प्रदीप कुमार 49 0.185है0 कृषि भूमि 2018 – 30 लाख

बैंक खातों का विवरणः-

क्र0सं0 बैंक का नाम खाता संख्या खाताधारक का नाम व पता सहखातेदार का नाम पता खाता में जमा धनराशि अन्य विवरण
1 2 3 4 5 6 7
01 एक्सिस बैंक 918010044060030 प्रदीप कुमार पुत्र रघु उर्फ रघुराज सिंह उर्फ अजब सिंह उर्फ राजवीर सिंह यादव निवासी ग्राम दरिगपुर थाना पिलुआ एटा – 14150/रू0 –
02 एक्सिस बैंक 918030078876849 श्रीमती रीसा देवी पत्नी प्रदीप कुमार निवासी ग्राम दरिगपुर थाना पिलुआ एटा श्रीमती रीसा देवी पत्नी प्रदीप कुमार 1800000/रू0 –

डीएम ने उप जिला मजिस्ट्रेट सदर एटा को अचल सम्पत्तियों व थानाध्यक्ष पिलुआ को चल सम्पत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया है। उप जिला मजिस्ट्रेट सदर, प्रशासक अचल सम्पत्तियों तथा थानाध्यक्ष पिलुआ चल सम्पत्तियों को कुर्क करके अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर जिला मजिस्ट्रेट के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। थानाध्यक्ष पिलुआ आदेश की एक प्रति बन्टू यादव उर्फ प्रदीप कुमार उपरोक्त को प्राप्त कराकर दूसरी प्रति पर उसके सतिथि हस्ताक्षर कराकर तामीली आख्या तत्काल उपलब्ध करायें यदि बन्टू यादव उर्फ प्रदीप कुमार उपरोक्त इस आदेश के बिरूद्ध कोई प्रत्यावेदन देना चाहें तो आदेश की तामीला होने के तीन माह के अन्दर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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