
!!.मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर से गौरिहार थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत को मिला न्याय: गिरफ्तारी आदेश को किया गया स्थगित.!!
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर से छतरपुर जिले के गौरिहार थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत को न्याय मिला है, उनकी गिरफ्तारी आदेश को स्थगित किया गया है l मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में आपराधिक मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार केश डायरी समय पर पेश नहीं करने पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर उच्चतम न्यायालय में पेश करने को कहा था जिस पर छतरपुर जिला न्यायालय की न्यायिक मजिस्ट्रेट आकांक्षा यादव के न्यायलय में जांच अधिकारी गौरिहार थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत को पेश किया गया था l जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट आकांक्षा यादव ने सुनवाई करते हुए उनको पुलिस रिमांड पर भेजकर पांच अप्रैल को उच्च न्यायालय जबलपुर में पेश करने को कहा था माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 22/03/2021 आदेश के अनुपालन में माननीय उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित किया गया आदेश आज दिनांक 06/04/21 को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायधीश राजीव कुमार दुबे ने स्थगित कर दिया है गौरतलब है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा एक गंभीर मामले में सुनवाई करते हुए गौरिहार थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत को 22/03/2021 को केस से संबंधित डायरी उच्च न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया था लेकिन न्यायलय की अवमानना करने और डायरी निर्धारित समय पर पेश नहीं करने पर न्यायलय द्वारा जांच अधिकारी गौरिहार थाना प्रभारी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था उक्त गंभीर मामले में उच्च न्यायालय जबलपुर के एडवोकेट ने कोर्ट को बताया कि मामले की डायरी और सभी आवश्यक जांच रिपोर्ट उपलब्ध है जो कि कोर्ट में दिनांक 22/01/2021 को ही उपलब्ध करा दी गई थी अतः जांच अधिकारी श्री राजपूत की कोर्ट में उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है उक्त सुनवाई के बाद कोर्ट ने उपरोक्त मामला स्थगित करते हुए जांच अधिकारी गौरिहार थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत को बरी कर दिया l