
दहेज हत्या के गवाह मुकरे, फिर भी आरोपी को 10 साल सजा
एटा, दहेज हत्या के मामले में गवाह के मुकर गए उसके बाद भी सरकारी वकील ने पीड़ित पक्ष से पैरवी की और आरोपी को सजा दिलाई। आरोपी को दस साल की सजा सुनाई गई है।
एडीजीसी विनोद कुमार गुप्ता के अनुसार थाना रिजोर में साल 2013 एक फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया गया था कि इब्राहिमपुर नगरिया में विवाहिता रचना की दहेज की खातिर आग लगाकर हत्या कर दी थी। मामले में भाई ने पति राकेश कुमार, सास दागश्री निवासी इब्राहिमपुर नगरिया सहित अन्य ससुरालीजनों पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद पति, सास के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान गवाह पलट गए थे।
पीड़ित पक्ष से पैरवी करते हुए एडीजीसी ने बहस की। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद अपर जिला जज कक्ष संख्या आठ विनोद कुमार ने सास दागश्री को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई है।