
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते छेड़छाड़ के मामले के आरोपी को मिली कड़ी सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में जनपदीय मोनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए - आज दिनांक 22.03.2021को अभियुक्त नेक्से उर्फ बीरपाल पुत्र रामबीर सिंह निवासी मानपुर थाना कोतवाली देहात जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 266/17 धारा 354 भा0द0वि0 व 8 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली देहात एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज (एक्सक्लूसिव पाक्सो एक्ट) एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 5 वर्ष के कारावास एवं ₹20000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।