*कल से सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे न्यायालय*
उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर जिला जज श्रीमती रेणु अग्रवाल ने जारी किया आदेश
आदेश में दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार नज़र नाज़िन अली ने प्रेस को अवगत कराया है कि
पीठासीन अधिकारी रोस्टर के साथ करेंगे कार्य
न्यायिक कार्य आभासी न्यायालय से होंगे सम्पन्न
आभासी न्यायालय केंद्रीय सभागार में होंगे
सभी न्यायालयों के समय किये निर्धारित
अधिकतम 6 अधिवक्ता ही कर सकेंगे एक बार मे प्रवेश
अधिवक्ता एवं कर्मचारी गेट न.-2 से कर सकेंगे प्रवेश
सभी को मास्क, ग्लब्स और आईडी कार्ड के साथ करनी होगी थर्मल स्क्रीनिंग
न्यायालय परिसर में गुटखा/तंबाकू पर रोक
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड-19 के दिशा निर्देशों को करना होगा पालन
सिस्टम ऑफिसर को जिला न्यायालय की बेबसाइट बनाने के दिये निर्देश, अधिवक्ता इसपर कर सकेंगे आवेदन