यूपी में कोरोना वारियर्स पर हमला अब दंडनीय अपराध होगा।
यूपी सरकार ने एपेडिमिक एक्ट में किया संशोधन।
प्रदेश सरकार ने उप्र महामारी कोविड-19 विनियमावली में संशोधन करते हुए इसे दंडनीय बना दिया है।
यूपी में एपिडेमिक एक्ट के संशोधन को मिली मंजूरी।
राज्यपाल की मंजूरी के बाद चिकित्सा विभाग ने जारी की अधिसूचना।
उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (प्रथम संशोधन) विनियमावली 2020 की जारी की गई अधिसूचना।
30 जून 2020 या अगले आदेश तक विनियमावली संशोधन को किया गया प्रभावी।
कोरोना वॉरियर्स पर हमले के मामलों को एपिडेमिक एक्ट के तहत अब यूपी में माना जाएगा अपराध।
डॉक्टर्स, मेडीकल स्टाफ और पुलिसकर्मियों पर हमला अबएपिडेमिक एक्ट के तहत होगा कानूनी अपराध।
अब कानूनी अपराध की श्रेणी में होगा एम्बुलेंस या अन्य सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाने का मामला।