
बरेली। शहर के पीलीभीत बाइपास रोड पर रविवार सुबह करीब 11 बजे श्रीनाथ मेडिसिटी हॉस्पिटल और रुहेलखंड विश्वविद्यालय के मध्य मुख्य सड़क मार्ग पर बिना वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर के 22 पहियों वाला एक बड़ा लॉजिस्टिक ट्रक (ट्रेलर) तेज रफ्तार में दौड़ता नजर आया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रेलर की गति करीब 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी। गनीमत रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ।
सबसे गंभीर सवाल यह है कि यदि बिना नंबर वाला यह भारी वाहन किसी दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो जाता, तो उसकी पहचान कर पकड़ना पुलिस और परिवहन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन सकता था। सार्वजनिक मार्ग पर बिना वैध पंजीकरण नंबर के व्यावसायिक वाहन का संचालन यातायात सुरक्षा और नियमों के अनुपालन पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39 के तहत वाहन का वैध पंजीकरण होना अनिवार्य है, जबकि धारा 192 के तहत बिना पंजीकरण वाहन चलाने पर दंड का प्रावधान है। गंभीर उल्लंघन की स्थिति में धारा 207 के तहत वाहन को जब्त किए जाने की कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं, केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत वाहनों पर निर्धारित तरीके से नंबर प्लेट प्रदर्शित करना अनिवार्य है।
बिना नंबर प्लेट दौड़ते भारी वाहन को लेकर स्थानीय लोगों ने परिवहन विभाग और यातायात पुलिस से जांच की मांग की है। सवाल यह भी है कि आखिर इतना बड़ा कमर्शियल ट्रेलर बिना वैध रजिस्ट्रेशन नंबर के मुख्य सड़क पर कैसे दौड़ता रहा और संबंधित विभागों की नजर उस पर क्यों नहीं पड़ी।
अब देखने वाली बात यह होगी कि परिवहन विभाग और यातायात पुलिस इस मामले में वाहन की पहचान कर उसके दस्तावेजों की जांच तथा नियमों के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई करती है।