बिना मंजूरी बीडीए ने ढहाईं दो अवैध कॉलोनियां — नक्शा मंजूर कराए बिना निर्माण कराया तो होगी कार्रवाई

बरेली । विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना कैंट क्षेत्र में विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला दिया। बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के की जा रही प्लॉटिंग, सड़क, गेट और बाउंड्रीवाल के निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।
बरेली विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने शुक्रवार, 7 अगस्त को थाना कैंट क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पहली अवैध कॉलोनी ग्राम बारीनगला में ध्वस्त की। यहां वरुण शंखवार द्वारा ‘आरोही इन्क्लेव’ के नाम से करीब 4 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में बिना बीडीए की अनुमति के प्लॉटिंग, सड़क, गेट और बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जा रहा था। टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

इसके बाद प्रवर्तन टीम ने बुखारा रोड पर दूसरी कार्रवाई की। यहां नेमचंद्र सक्सेना और पोषाकी लाल उपाध्याय द्वारा लगभग 5 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में बिना स्वीकृति प्लॉटिंग, सड़क और बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जा रहा था। विकास प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत कार्रवाई करते हुए इस अवैध कॉलोनी को भी ध्वस्त कर दिया।

बरेली विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र के किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग पूरी तरह अवैध है। ऐसे निर्माणों को किसी भी समय ध्वस्त किया जा सकता है। प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि मकान या भूखंड खरीदने से पहले उसकी मानचित्र स्वीकृति और वैधता की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

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पं.सत्यम शर्मा

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