
बरेली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देशन में पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
मामला थाना मीरगंज क्षेत्र का है, जहां वादी रमेशचंद्र पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम मनकरा ने आरोप लगाया था कि दिनांक 01 अक्टूबर 2022 को उसका छोटा भाई लक्ष्मण प्रसाद खेत से स्प्रे कर वापस घर आ रहा था। रास्ते में गांव के ही दीनदयाल पुत्र भूपराम शराब के नशे में लोगों को गाली दे रहा था। विरोध करने पर दीनदयाल ने लक्ष्मण प्रसाद के सिर पर लाठी से वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। इस मामले में थाना मीरगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 433/2022 धारा 308/504 भादवि में दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में 7 गवाह प्रस्तुत किए गए। मामले की सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय एडीजे-13 कोर्ट बरेली ने आरोपी दीनदयाल पुत्र भूपराम निवासी ग्राम मनकरा थाना मीरगंज जनपद बरेली को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 308 भादवि के तहत 3 वर्ष के कारावास और ₹5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी/नोडल अधिकारी ऑपरेशन कन्विक्शन, अभियोजन अधिकारी एवं थाना मीरगंज पैरवी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।