
योगी सरकार ने गो हत्या के खिलाफ पास किया बेहद कठोर कानून….
योगी सरकार ने गो हत्या के खिलाफ नया और बेहद कड़ा कानून पास किया है. अब जो लोग भी गो हत्या के आरोप में पकड़े जाएंगे, वो 3 से 10 साल तक के लिए जेल भी जाएंगे. गो-हत्यारों की संपत्ति भी जब्त होगी और दंगाइयों की तरह उनकी पहचान के पोस्टर भी लगेंगे, इस संबंध में यूपी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेंद्र खन्ना ने बताया कि योगी सरकार ने गो-वध निवारण संशोधन विधेयक 2020 पास किया है, इस कानून से यूपी में गोहत्या के खिलाफ कानून और सख्त हो गया है।
यूपी में अब गोकशी का अपराध गैर-जमानती होगा, नए कानून में गोहत्या पर 3 से 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान है, गोवंश के अंग-भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक जुर्माना होगा, पहली बार गो हत्या के आरोप साबित होने पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है, 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है, दूसरी बार गोकशी का आरोप साबित होने पर जुर्माने और सजा दोनों भुगतनी होगी, गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई और संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है।