
दिल्ली-गृह सचिव अजय भल्ला की मैराथन मीटिंग के बाद निकला हल।
हिट एंड रन कानून को लेकर सरकार ने किया बडां ऐलान कि ये नियम अभी लागू नहीं होगा।
10 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान लागू नहीं होगा।
बैठक और ऐलान के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सभी ड्राइवर बंधुओं से काम पर लौटने की अपील की।