#Delhi….
गलत जानकारी देने वाले करदाताओं पर भारी जुर्माने का प्रावधान
आयकर कानून की धारा 270ए के तहत हो सकती है कार्रवाही
इस बार आयकर रिटर्न दाखिल करते वक्त आपको अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आपने रिटर्न में अपनी आमदनी कम दिखाई तो छुपाई गई आय पर 50 फीसदी जुर्माना देना पड़ सकता है।वहीं,टैक्स छूट या कटौती बढ़ा चढ़ाकर गलत जानकारी देने पर 200 फीसदी जुर्माना लग सकता है।आयकर कानून की धारा 270ए के तहत गलत जानकारी देने वाले करदाताओं पर विभाग भारी जुर्माना लगा सकता है।आयकर विभाग से ना छुपाएं ये सभी जानकारियां।आय को छिपाना या उसकी गलत व्याख्या करना।बैंक खाते में किए हुए निवेश का जिक्र नहीं करना।बिना उपयुक्त सबूत के खर्च का दावा करना।कुल आमदनी के बारे में किसी एक मद का उल्लेख नहीं करना।विदेशी या घरेलू ट्रांजैक्शन के बारे में उल्लेख नहीं करना।
