
धोखाधड़ी कर समिति में नाम दर्ज करवाने के मामले में सपा नेता,जुगेन्द्र सिंह यादव की जमानत याचिका खारिज
एटा,धोखाधड़ी कर समिति में नाम दर्ज करवाने के मामले में सपा नेता, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेन्द्र सिंह यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दलील सुनने के बाद जिला जज ने जमानत याचिका खारिज की है।
डीसीजी रेशपाल सिंह राठौर ने बताया कि थाना बागवाला में लेखपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप थे कि गांव मानिकपुर में भूदान यक्ष समिति की भूमि पर दान ग्रहीता ने अनियमित रूप से भू-अभिलेख में छल-कपट, साज से अपना नाम अंकित करा लिया। इसके आधार पर जुगेन्द्र सिंह यादव पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बागवाला पुलिस मामले की जांच कर रही थी। आरोपी पक्ष से अधिवक्ता ने जमानत याचिका जिला जज कोर्ट में दायर की। मंगलवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद जिला जज अनुपम कुमार ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।