पूर्व विधायक के पुत्र सहित 11 पर हेराफेरी का मुकदमा

पूर्व विधायक के पुत्र सहित 11 पर हेराफेरी का मुकदमा

एटा,अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह के पुत्र सहित 11 लोगों पर हेराफेरी का मुकदमा दर्ज कराया है। विद्यालय की जमीन को इधर से उधर करने की बात कहीं गई है। लंबी जांच के बाद थाना अलीगंज में जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है।

थाना अलीगंज में दर्ज कराए गए मुकदमें में बताया गया है कि जनता महाविद्यालय कैल्ठा के बैनामा के माध्यम से जमीन को स्थानांतरण करने की अनुमति दी गई थी। तत्कालीन संस्था जनता इंटर कॉलेज विद्यालय प्रबंधक समिति के प्रबंधक प्रमोद यादव पुत्र रामेश्वर सिंह यादव की ओर से भूमि जनता महाविद्यालय वर्ष 2016 में विक्रय किया गया था। पांच वर्ष बाद 2021 में शुद्वि पत्र के जरिए दान में परिवर्तित कर दिया गया। गांव जाजलपुर में पृथक पृथक दानपत्र में किया गया है। जनता इंटर कॉलेज कैल्ठा और जनता हायर सेकेंड़री स्कूल के जमीन का दुरपयोग जनता महाविद्यालय को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया है। तत्कालीन संस्था के समिति प्रबंधक प्रमोद यादव सहित 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इससे पहले इस मामले की जांच विभाग के अलावा राजस्व के अधिकारियों एवं कर्मियों से कराई गई। मामले की जांच पुलिस कर रही है।

इन लोगों पर दर्ज हुआ है मुकदमा

थाना अलीगंज में दर्ज कराएं गए मुकदमें में संस्था अध्यक्ष आराम सिंह निवासी झाला, उपाध्यक्ष वीरपाल, प्रबंधक प्रमोद यादव, कोषाध्यक्ष विनोद यादव, रेखा परीक्षक लेखा निवासी अमृतपुर रघुपुर थाना जसरथपुर, उप प्रबंधक महेश सिंह निवासी संकिसा, सदस्य रनवीर सिंह निवासी लखुरिया, बृजकिशोर निवासी बसंतपुर, किशनपाल सिंह निवासी राजा का रामपुर, जसवीर निवासी पहाड़पुर मैनपुरी, अमित प्रताप निवासी रूपधनी जैथरा के नाम शामिल है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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