आर्म्स में आरोपी को 03 वर्ष के कारावास व ₹5000 /- के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते आर्म्स एक्ट के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से 03 वर्ष के कारावास व ₹5000 /- के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 05.06.2023 को अभियुक्त पवन कुमार पुत्र भूप सिंह उर्फ बाबा निवासी बारीका चौक कस्वा व थाना जलेसर जनपद एटा को संबंधित मुअस– 73/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जलेसर एटा को दोषी पाते हुए ए0सी0जे0एम0 न्यायालय 2 जलेसर द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास एवं 5000/रू0 अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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