
होमगार्ड को 2 माह का का लाभ देने पर हाईकोर्ट की रोक*
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने होमगार्ड्स को ड्यूटी में 3 साल में 2 माह काल आफ देने पर अंतरिम रोक लगा दी है।जस्टिस शील नागू और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता होमगार्ड सैनिकों की सेवा जारी रखी जाए।कोर्ट ने याचिका को पूर्व से लंबित मामलों के साथ लिंक करते हुए शासन व अन्य से जवाब पेश करने के निर्देश भी दिए
*सरकार ने दी थी अंडरटेकिंग*
राज्य सरकार ने 17 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि याचिकाओं के पूर्व निराकरण तक होमगार्ड सैनिकों को पूरे साल काम दिया जाएगा। इतना ही नहीं जिन होमगार्ड्स को पूर्व में 2 माह का काल आफ दिया गया था उन्हें भी बकाया वेतन दिया जाएगा।सरकार के जवाब को रिकॉर्ड में लेते हुए हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका का निराकरण कर दिया था।