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उस नाम का पुलिस थाना ही नहीं जहां मुकदमा दर्ज है; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झूठी जानकारी देने के लिए पुलिस अधिकारी को जारी किया नोटिस

⚫इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी कोर्ट में झूठी गलत जानकारी प्रदान करके अदालत को धोखा देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है ।
????मामला ये है कि मनव्वर नाम के व्यक्ति ने हाई कोर्ट में बेल याचिका दायर कि, जिसमे उसके वकील ने दावा किया कि आवेदक विशेष अभियान समूहों में संगठित पुलिस अधिकारियों के एक रहस्यमय संगठन द्वारा एक अति उत्साही कार्रवाई का शिकार हुआ है।
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में पुलिस स्टेशन अकबराबाद, जिला अमरोहा में मामला दर्ज है
????इस पर याची ने एक पूरक हलफनामे में कहा कि उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत पुलिस स्टेशन अकबराबाद, जिला अमरोहा में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी, जैसा कि आरोप लगाया गया था। यह भी कहा गया कि अमरोहा जिले में अकबराबाद नाम का कोई पुलिस थाना ही नहीं था।
इस तथ्य को सरकारी वकील ने भी हाई कोर्ट के समक्ष स्वीकार किया कि अमरोहा जिले में ऐसा कोई थाना नहीं है।
???? न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने पुलिस थाना कोतवाली, जिला बिजनौर के पुलिस उप-निरीक्षक अमित कुमार को नोटिस जारी किया, जिन्होंने अदालत को (एजीए के माध्यम से) सूचित किया कि अकबराबाद पुलिस स्टेशन (अमरोहा) में गैंगस्टर अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसा कोई पुलिस स्टेशन मौजूद नहीं है।
कोर्ट ने उन्हें 8 जुलाई को सरकारी वकील के कार्यालय में पेश होने का आदेश दिया है.